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मालेगांव ब्लास्ट केस: पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा, साध्वी प्रज्ञा को बरी करते हुए कोर्ट ने दिया ये आदेश

Malegaon Blast Case Verdict: मालेगांव विस्फोट मामले में 17 साल बाद NIA कोर्ट ने आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी को बरी कर दिया है. इस हमले में 6 लोगों की मौत हुई थी.

महाराष्ट्र के मालेगांव में 2008 में हुए बम धमाके के मामले में NIA की विशेष अदालत ने 17 साल बाद बड़ा फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने इस केस में आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत 7 लोगों को बरी कर दिया है.

कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट के पीड़ितों मृतकों के परिजनों को दो लाख देने के भी आदेश दिए हैं. ⁠घायलों को 50 हजार रुपये देने को कहा है.

यह धमाका रमजान के पवित्र महीने और नवरात्रि से ठीक पहले 29 सितंबर 2008 को हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से सुनवाई और अंतिम दलीलें पूरी करने के बाद 19 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. एक लाख से ज्यादा पन्नों के सबूत और दस्तावेज होने के कारण फैसला सुनाने के लिए कोर्ट के द्वारा इतना समय लिया गया था.

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