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मालेगांव ब्लास्ट केस: पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा, साध्वी प्रज्ञा को बरी करते हुए कोर्ट ने दिया ये आदेश

Malegaon Blast Case Verdict: मालेगांव विस्फोट मामले में 17 साल बाद NIA कोर्ट ने आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी को बरी कर दिया है. इस हमले में 6 लोगों की मौत हुई थी.
महाराष्ट्र के मालेगांव में 2008 में हुए बम धमाके के मामले में NIA की विशेष अदालत ने 17 साल बाद बड़ा फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने इस केस में आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत 7 लोगों को बरी कर दिया है.
कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट के पीड़ितों मृतकों के परिजनों को दो लाख देने के भी आदेश दिए हैं. घायलों को 50 हजार रुपये देने को कहा है.